कोरबा, 27 जून 2025।जिले के दो प्रमुख निजी अस्पतालों न्यू कोरबा हॉस्पिटल (कोसाबाड़ी) और श्वेता हॉस्पिटल (जिला जेल के पास, रजगामार रोड) पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के तहत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) और जिला समिति के सह-अध्यक्ष द्वारा दोनों संस्थानों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि श्वेता हॉस्पिटल का लाइसेंस 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई अस्पतालों के निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं और नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन के आधार पर की गई है। दिनांक 24 जून 2025 को प्राधिकृत निरीक्षण दल ने दोनों संस्थानों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, 27 जून को प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर यह कठोर निर्णय लिया गया।
श्वेता हॉस्पिटल:20,000 रुपये जुर्माना1 से 15 जुलाई तक लाइसेंस निलंबित निलंबन अवधि में चिकित्सकीय सेवाएं बंद रहेंगी।
न्यू कोरबा हॉस्पिटल:20,000 रुपये जुर्माना नर्सिंग होम एक्ट के नियम 12 के उल्लंघन का आरोप।
CMHO कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी चिकित्सकीय संस्था में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के नियम 9 एवं 12 के अंतर्गत की गई है, जिसमें लाइसेंस निलंबन और आर्थिक दंड का प्रावधान है।
स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थायी लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।