बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना एक युवक को भारी पड़ गया। कोरबा जिले के दीपका निवासी संजय दास (33) ने हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने के लिए 5.15 लाख रुपये की राशि दी थी, लेकिन जब उसे नौकरी नहीं मिली, तो उसने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि संजय दास भी दोषी है, क्योंकि उसने अनुचित तरीके से नौकरी पाने की कोशिश की थी।संजय दास ने 1 मार्च से 19 सितंबर 2023 के बीच सुमन सिंह और जयसिंह नामक व्यक्तियों को यह रकम दी थी, ताकि उसे हाई कोर्ट में नौकरी मिल सके। जब लंबे इंतजार के बाद भी नौकरी नहीं मिली, तो उसने दीपका थाने में शिकायत कर दी। मामले की जांच और अदालती सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि संजय दास भी कानून के खिलाफ जाकर रिश्वत देकर नौकरी हासिल करना चाहता था।अदालत ने इसे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य माना और संजय दास के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए। अनुभाग अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर चकरभाठा पुलिस ने शून्य में मामला दर्ज कर केस डायरी दीपका थाने को भेज दी है।कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध हैं। संजय दास पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। अब पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और अन्य दोषियों पर भी शिकंजा कस सकती है।