शाजी थामस
नवा रायपुर, अटल नगर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, और नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए नया आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत, छत्तीसगढ़ नगरपालिका नियम, 1994 के नियम 5 के अंतर्गत सभी जिलों के कलेक्टरों को आरक्षण प्रक्रिया का विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना, ताकि सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके।
जिले के कलेक्टर आरक्षण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होंगे।यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।आरक्षण प्रक्रिया नगर निगम, नगर पालिका परिषद, और नगर पंचायतों में समान रूप से लागू होगी।
राज्य शासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न की जाएगी। इससे वंचित वर्गों को स्थानीय निकायों में समान भागीदारी का अवसर मिलेगा।यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक समावेशिता और सशक्तिकरण की नीति का हिस्सा है। सभी जिलों के कलेक्टरों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को संपन्न करें।