शाजी थामस
रायपुर: दक्षिण पूर्व कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) पर खनिज विभाग ने उसकी स्वीकृत कोयला खनन सीमा से अधिक खनन करने पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का भारी जुर्माना लगाया है। यह मामला 2001 से 2016 के बीच कोरबा, दीपका, गेवरा और कुसमुंडा खनन क्षेत्रों में क्षमता से अधिक खनन से संबंधित है।
आरटीआई से हुआ खुलासा,स्वीकृत सीमा से अधिक कोयला खनन।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ कि एसईसीएल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृत सीमा से अधिक क्षेत्र में कोयला खनन किया। इस खुलासे के बाद एक गैर-सरकारी संगठन ने खनिज विभाग से शिकायत की, जिसके आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई।
महाप्रबंधकों के नोटिस के जवाब से असंतुष्ट विभाग।
खनिज विभाग ने एसईसीएल के कोरबा, दीपका, गेवरा और कुसमुंडा क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन उनके जवाब विभाग को संतोषजनक नहीं लगे। इसके बाद विभाग ने मामले की फाइल राज्य सरकार को भेज दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर तय की गई है, जिसमें अवैध खनन पर जुर्माने का प्रावधान है। खनिज विभाग ने एसईसीएल से यह राशि जल्द से जल्द जमा करने को कहा है।
अगली कार्रवाई राज्य सरकार करेगी
इस मामले में अब आगे की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। खनिज विभाग का कहना है कि अवैध खनन पर कठोर कदम उठाना जरूरी है ताकि पर्यावरणीय संतुलन और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
एसईसीएल ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।