शाजी थामस
कोरबा/दीपका /हरदी बाजार निवासी मनमोहन राठौर पर एसईसीएल दीपका खदान में अनाधिकृत प्रवेश कर उत्पादन कार्य बाधित करने के आरोप में दीपका पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस कृत्य के कारण दीपका क्षेत्र को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
एसईसीएल दीपका खदान में केसीसी डेको कंपनी द्वारा ओवरबर्डन (मिट्टी हटाने) का कार्य चल रहा था। आरोप है कि 19 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मनमोहन राठौर ने खदान में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर उत्पादन कार्य पूरी तरह रोक दिया।इस अवरोध के कारण खदान प्रबंधन और क्षेत्र को करीब 1.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। साथ ही, एनटीपीसी सीपत को कोयला आपूर्ति भी बाधित हुई, जिससे ऊर्जा उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। दीपका थाने में मनमोहन राठौर के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर क्रमांक 0367) दर्ज की गई है। इसके साथ ही, एसईसीएल दीपका प्रबंधन ने इस आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अदालत में क्षतिपूर्ति का दावा करने की घोषणा की है।
कानूनी धाराओं में जांच उपरांत गिरफ्तारी संभव ।
पुलिस ने बताया कि खदान में अनधिकृत प्रवेश और कार्य में बाधा डालने को गंभीर अपराध माना जाता है। इस मामले में मनमोहन राठौर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खदान का उत्पादन कार्य रोकने से न केवल एसईसीएल, बल्कि देश के ऊर्जा क्षेत्र को भी बड़ा नुकसान हुआ है। प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा।यह घटना एसईसीएल दीपका के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आई है। अब यह देखना होगा कि कानून इस मामले में क्या सख्त कदम उठाता है।