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शाजी थॉमस

डीजे संचालकों की दीपका थाना में आवश्यक बैठक थाना प्रभारी युवराज तिवारी के दिशा निर्देश पर संपन्न हुई ।जिसमें डीजे संचालकों को दीपका थाना से खगेश राठौर ने विभिन्न नियम ,दिशा निर्देश की जानकारी से अवगत कराया, उन्होंने कहा की बिना प्रशासनिक अनुमति के डीजे संचालित नहीं किया जाएगा, डीजे रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 के पहले उपयोग पर रोक लगाई गई है। साथ ही किसी भी शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय, सरकारी संस्थान के 200 मीटर की परिधि के भीतर डीजे संचालित नहीं किया जायेगा,निर्धारित ध्वनिक मानक के अनुसार डीजे संचालक किया जाएगा और जो नियमों की अवहेलना करेगा उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी एवं विभिन्न प्रकार के नियमों से अवगत कराया ,डीजे संचालकों को किसी तरह विवाद की स्थिति में तत्कालपुलीस को सूचना देने को कहा एवं डीजे संचालकों ने गाइडलाइन के विभिन्न बिंदुओं पर नियमों का पालन करने सहमति जारी करते हुए सहमति पत्र भरकर थाना में सौपा,जिसमें मुख्य रूप से निलेश साहू ,वीरेंद्र कुमार यादव ,मनीष कौशिक,गौरव सिंह ,सुनील चौहान , मो.दिलदार ,सरोज चौहान एवम आसपास के डीजे संचालक उपस्थित थे।

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