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शाजी थॉमस/कोयलांचल/ गेवरा दीपका/

कोरबा नाबालिग युवती को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषसिद्ध होने पर 20 वर्ष की कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।अतिरिक्त लोकअभियोजक राकेश जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास दीपका निवासरत दीपक कर्ष नामक एक युवक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अंबाला भगाकर ले गया था और वहीं किशोरी के साथ किराये के मकान में रहने लगा। उस दौरान किशोरी के साथ लगातार बलात्कार किया। जिससे किशोरी गर्भवती हो गयी थी। एक वर्ष पश्चात दीपका पुलिस किशोरी को आरोपी के कब्जे से बरामद कर दीपका लायी और आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 एवं 6 पाक्सो एक्ट अर्न्तगत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद श्रीमती स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) कटघोरा ने आरोपी के विरूद्ध दोषसिद्ध पाये जाने पर उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। गौरतलब है की उक्त मामले की जांच थाना दीपका में पादस्थ सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह जांच किए हैं।

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