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कोरबा : न्यूज एंकर सलमा सुल्तान हत्याकांड मामले में सह आरोपी अतुल शर्मा को कोर्ट ने बेल दिया है। अतुल ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी मधुर साहू और कौशल श्रीवास के साथ मिलकर शव को छिपाने में सहायता की थी। जिला कोर्ट में वकील कमलेश साहू ने अतुल की ओर से पैरवी की थी। उन्होंने दलील पेश की कि अतुल ने सलमा की हत्या नहीं की है, बल्कि शव को छिपाने में हत्यारों की मदद की थी, जो धारा 201, 120 (बी) के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह एक जमानतीय धारा है। कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए अतुल शर्मा को जमानत दे दी है।

इन शर्तों के तहत मिली जमानत
मामले में संघपुष्पा भतपहरी, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोरबा ने जमानत आवेदन स्वीकार किया है। कोर्ट ने जमानत में उल्लेख किया है कि आरोपी 15 अगस्त 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है, जिसके विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अभियुक्त का यह पहला अपराध प्रतीत हो रहा है। अतः प्रकरण के समस्त परिस्थितियों को देखते हुए उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अभियुक्त अतुल शर्मा को सशर्त जमानत दिया जाएगा। न्यायालय के समक्ष 25000 रूपए का बॉन्ड भी भरना होगा। इस प्रकरण से संबंधित प्रत्येक पेशी में पेश होना होगा। किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और सभी शर्तों का पालन करना होगा। किसी साक्ष्य को प्रभावित नहीं करने और फरार नहीं होने की बात का भी जिक्र आदेश में किया गया है।

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