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बिलासपुर/कोयलांचल/अवैध रेत उत्खनन के चलते अरपा नदी में हुए हादसे में तीन बच्चियों की मौत को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इसे लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश पुलिस को दिया है।

हाईकोर्ट ने स्वतः लिया था संज्ञान

17 जुलाई 2023 को अरपा नदी में नहाने के लिए गई ग्राम सेंदरी की तीन बच्चियों की डूब जाने से मौत हो गई थी। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि नदी के भीतर रेत का अवैध खनन करने के कारण गहरा गड्ढा बना था, जिसमें नहाने के दौरान बच्चियां डूब गईं। इस मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी।

हस्तक्षेप याचिका भी की गई दाखिल

याचिका के साथ अरपा अर्पण अभियान समिति ने एक हस्तक्षेप याचिका भी दाखिल की, जिसमें बताया गया कि रेत खनन के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशानिर्देशों की घोर अवहेलना की जा रही है। मशीनों के जरिये उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है।

खनिज विभाग ने दी ये सफाई

मामले की सुनवाई में खनिज सचिव की ओर से शपथपत्र के साथ बताया गया कि बीते दो माह के भीतर अवैध परिवहन के 526 तथा उत्खनन के 8 मामलों में कार्रवाई कर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट ने बच्चियों के डूबने के दोषियों पर अब तक हुई कार्रवाई पर जानकारी मांगी। राज्य सरकार ने इस पर दो सप्ताह का समय मांगा। हाईकोर्ट ने आरोपियों पर FIR दर्ज कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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