कोरबा।चेक अनादरण (बाउंस) के एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा की अदालत ने आरोपी रूखमणि बाई को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास तथा ₹4 लाख 8 हजार प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है।प्रकरण क्रमांक 3471/2019 में परिवादी मेसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (श्रीराम फाइनेंस) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह पाया कि आरोपी द्वारा वैधानिक देनदारी के भुगतान के लिए जारी किया गया चेक पर्याप्त धनराशि के अभाव में अनादरित हो गया था।न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया कि इस प्रकार के अपराध से न केवल संबंधित पक्ष को आर्थिक क्षति होती है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में आमजन का विश्वास भी प्रभावित होता है।अदालत ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए 06 माह का साधारण कारावास तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत ₹4,08,000 की प्रतिकर राशि एक माह के भीतर परिवादी को अदा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त दंड भुगतना होगा।यह निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सोनी तिवारी द्वारा पारित किया गया। प्रकरण में परिवादी श्रीराम फाइनेंस की ओर से अधिवक्ता दिनेश साहू ने प्रभावी पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!